गैंगस्टर केस में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से राहत, भाई और दोस्त को भी दी जमानत

प्रयागराज. कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट के आदेश के बाद अब इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और सहयोगी इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियां भी मंजूर कर लीं.
जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया. इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की ओर से वकील इमरान उल्ला और विनीत विक्रम ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया.
गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत करते थे. इस मुकदमे में रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला समेत कई अन्य को भी अभियुक्त बनाया गया था.