गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

एमपी-एमएलए कोर्ट ने निरीक्षक की पेश रिपोर्ट पर लिया संज्ञान
सुल्तानपुर। भाजपा से नपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति पर हमले के मामले में गौरीगंज विधायक सहित अन्य के खिलाफ चल रहे मुकदमे में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट का आदेश सामने आया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए विधायक सहित आठ आरोपियो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तिथि नियत की है।
अमेठी जिले के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत अन्य के खिलाफ भाजपा से तत्कालीन नपा अध्यक्ष पद प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह पर 10 मई 2023 को हुए हमले के मामले में गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले का ट्रायल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने अनुपस्थित चल रहे आरोपियो के खिलाफ कार्यवाही जारी कर उन्हें तलब किया था,लेकिन कई पेशियों से आरोपी गैरहाजिर चल रहे है। इस मामले में गौरीगंज कोतवाली के निरीक्षक जिलेदार यादव ने आरोपी विधायक राकेश प्रताप सिंह व सह आरोपी उमेश प्रताप सिंह,कुलदीप,अर्पित,रणवीर, सत्यम,प्रशांत व सिम्पल के खिलाफ भेजी गई कार्यवाही पर अपनी रिपोर्ट पेश किया था,जिस पर अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। पुलिस के जरिये पेश रिपोर्ट पर कोर्ट ने जानबूझकर तामिला न होने देने जैसी स्थिति प्रतीत होने की टिप्पणी करते हुए मामले में सख्त रुख अपनाया है और विधायक सहित अन्य आरोपियो के खिलाफ NBW जारी कर तलब किया है।