इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान और ठेकेदार बरकत अली को दी जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को रामपुर के डूंगरपुर मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान तथा ठेकेदार बरकत अली को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली।
यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने सुनाया। दोनों ने निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और अपील के अंतिम निस्तारण तक जमानत पर रिहाई की मांग की थी।
गौरतलब है कि रामपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इस मामले में आज़म खान और बरकत अली को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि अपील पर अंतिम निर्णय आने में समय लग सकता है। ऐसे में अभियुक्तों को अपील की सुनवाई तक जेल में रखना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
इस फैसले को आज़म खान और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में भी हाईकोर्ट के इस आदेश पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।