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मर्ज नहीं होंगे सीतापुर के सरकारी स्कूल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक
BY Janta24 July 2025 10:37 AM GMT

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Janta24 July 2025 10:37 AM GMT
सीतापुर जिले के स्कूल मर्जर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस संबंध में सीतापुर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. इस संबंध में Status quo का आदेश पारित हुआ है. अब से अग्रिम आदेश तक कोई भी विद्यालय मर्ज नहीं किया जाएगा. जिन विद्यालय के मर्जर के आदेश हो चुके हैं, लेकिन जो विद्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं. वह अपने पुराने स्थान पर ही चलते रहेंगे.
अब इस मामले में राज्य सरकार को काउंटर दाखिल करना है. उसके बाद बच्चों के अधिवक्ता अपना जवाब कोर्ट में दालिख करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. हाईकोर्ट का ये आदेश केवल सीतापुर जिले के लिए है. ऐसे में जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए ये राहत भरी खबर है.
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