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उत्तर प्रदेश

किसानों को उर्वरक वितरण में सख्ती: टैगिंग या ओवररेटिंग पर होगी कठोर कार्रवाई

किसानों को उर्वरक वितरण में सख्ती: टैगिंग या ओवररेटिंग पर होगी कठोर कार्रवाई
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रिपोर्ट: ओ पी श्रीवास्तव, चंदौली

चंदौली। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने किसानों और उर्वरक विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की जबरदस्ती, ओवरचार्जिंग या टैगिंग (अन्य उत्पादों को जोड़कर बेचना) बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जनपद में यूरिया सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की भरपूर उपलब्धता है। किसान आधार कार्ड और भूमि की खतौनी के साथ खाद खरीदें और पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर रसीद (कैश मेमो) प्राप्त करें।

कृषि अधिकारी ने विक्रेताओं को निर्देशित किया कि किसी भी किसान को सल्फर, जिंक जैसे अन्य उत्पाद उर्वरकों के साथ जबरन न बेचे जाएं। यदि कोई विक्रेता इस तरह की टैगिंग करता पाया गया तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

किसानों को सतर्क करते हुए उन्होंने कहा, यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर से अधिक वसूली करता है या जबरदस्ती कोई अन्य उत्पाद देता है तो शिकायत कार्यालय समय (10:00 बजे से 5:00 बजे तक) पर मोबाइल नंबर 7839882312 पर दर्ज कराएं।

जनपद में उर्वरकों की स्थिति इस प्रकार है:

यूरिया – 17836.31 मै.टन,डीएपी – 5076.17 मै.टन,पोटाश – 848.3 मै.टन,

एनपीके – 2329.6 मै.टन,एसएसपी – 10873.72 मै.टन

जरूरी निर्देश किसानों के लिए

बिना खतौनी और आधार कार्ड उर्वरक न खरीदें।

पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर ही खाद लें।

रसीद जरूर लें, मांगें न तो संपर्क करें।

5 बोरी से अधिक खाद लेने पर खतौनी और फसल की जानकारी देना अनिवार्य है।

इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि खाद का वितरण पूरी पारदर्शिता और किसानों की सहमति से होना चाहिए, जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

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