चंदौली: कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देश – किसानों को दें कैश मेमो, वरना होगी कार्रवाई

रिपोर्ट: ओ पी श्रीवास्तव, चंदौली
चंदौली: जिले में कीटनाशकों की बिक्री में अनियमितताओं को देखते हुए कृषि विभाग सख्त हो गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी स्नेह प्रभा ने पत्र जारी कर सभी पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक बिक्री पर किसानों को कैश मेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई छापेमारी के दौरान कई दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, और कैश मेमो की अनुपस्थिति तथा नियमों की अनदेखी पाई गई है, जो कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह की 25 तारीख तक स्टॉक और वितरण की जानकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। साथ ही किसानों को रसायन खरीदते समय मिलने वाले कैश मेमो में उत्पाद का नाम, बैच नंबर, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि तथा विक्रय मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
स्नेह प्रभा ने यह भी कहा कि यदि कोई दुकानदार कैश मेमो देने से इनकार करता है तो किसान इसकी सूचना तत्काल कृषि रक्षा कार्यालय को दें।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई, जैसे उत्पाद सील करना एवं मुकदमा दर्ज करना, किया जाएगा।जिला कृषि विभाग ने सभी विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि किसान ठगी और हानिकारक रसायनों से बच सकें।