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उत्तर प्रदेश

मुजफ्फरनगर में मस्जिद सील, बिना परमिशन बनाई जा रही थी; पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

मुजफ्फरनगर में मस्जिद सील, बिना परमिशन बनाई जा रही थी; पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
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मुजफ्फरनगर में बिना परमिशन के बनाई जा रही मस्जिद को सील कर दिया गया है. साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है. यह लोग एक अवैध मस्जिद का निर्माण बिना किसी परमिशन के करवा रहे थे. आपको दे कि यूपी में बगैर शासन की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण कराया जाना अवैध है. जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर यह कार्रवाई की है.

मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र स्थित मोरना गांव में बिना शासन की अनुमति के एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था. मामले की जानकारी होते ही जिला प्रशासन और पुलिस जांच के लिए तुरंत के लिए मोरना गांव पहुंच गया. जांच में सामने आया है कि मस्जिद प्रशासन की अनुमति के ही किया जा रहा था, जिसे देखते मस्जिद निर्माण की साइट को सील कर दिया गया है. साथ ही पुलिस ने मौके से मस्जिद संरक्षक नियाजउद्दीन और प्लाट मालिक यूनुस को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत केस दर्ज जेल भेज दिया है.

बिना परमिशन के हो रहा था मस्जिद का निर्माण

जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि रविवार शाम सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोरना गांव में बिना परमिशन के अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर का निर्माण करवा रहे हैं. इस बात की सूचना तुरंत एसडीएम जानसठ को दी गई. इसके बाद उन्होंने तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम को मौके पर भेजा. इस दौरान पुलिस की टीम भी साथ गई थी. नियमों का उल्लंघन होने पर प्रॉपर्टी को सील किया गया है. साथ ही शांति भंग करने के मामले में नियाजउद्दीन और यूनुस को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों को भेज गया जेल

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. यूपी के सरकार के अनुमति के बिना किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता है, अगर ऐसा कोई करता है तो वह निर्माण गैरकानूनी है.

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