अमित शाह पर कथित रूप से टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया तलब

सुलतानपुर/लखनऊ- सांसद व कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के जरिये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए भादवि की धारा 500 में किया तलब,16 दिसम्बर की लगी पेशी,राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें।सुलतानपुर कोर्ट में होगी राहुल की पेशी।अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करना राहुल गांधी को पड़ा भारी,कोर्ट ने करीब एक हफ्ते पूर्व बहस सुनकर फैसला किया था सुरक्षित।तलबी के बिंदु पर हुई थी बहस।आज फैसला आने के लिए तय की गई थी तारीख।बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल किया था परिवाद,अभियोजन की लचर पैरवी की वजह से काफी समय से लटकी थी मामले की कार्यवाही।काफी समय पश्चात पुनः पैरवी शुरू होने के बाद पिछली पेशी पर हो पाई थी तलबी बहस।आज कोर्ट ने तलबी के बिंदु पर सुनाया फैसला।इस मामले के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ गम्भीर आरोपो से जुड़ा और एक चल रहा मुकदमा,वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक जनसभा के दौरान मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितो को लेकर विवादित बयान देने के सम्बंध में मो अनवर ने अधिवक्ता बृजेश पाण्डेय के माध्यम से दाखिल किया है परिवाद।इस केस में चल रही साक्ष्य की कार्यवाही। काफी समय से पत्रावली मिस्प्लेस होने व अन्य कारणों से रुकी थी केस की कार्यवाही।जल्द ही इस केस में तेजी आने की उम्मीद।