सुलतानपुर के बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अदालत का फैसला आ गया है, जिसमें दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई है।

बहुचर्चित घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दोषियो की सजा पर आया कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने दोषी अजय नारायण सिंह व दीपक सिंह को सुनाई उम्र-कैद की सजा। कोर्ट ने दोषी अजय नारायण पर 1.20 लाख रुपए एवं दोषी दीपक पर लगाया 70 हजार रुपए का अर्थदंड
एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की कोर्ट ने एक सप्ताह पूर्व दोनों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का दिया था आदेश। आज के लिए सजा के बिंदु पर सुनवाई को लेकर तय की थी फैसले की तारीख
सुलतानपुर। बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने आज मंगलवार को दोषियो की सजा पर अपना फैसला सुनाया। जिसमे अदालत ने दोषी अजय नारायण सिंह व दीपक सिंह को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों दोषियो को अदालत ने सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था,पीड़ित परिवार के साथ न्याय जरूर होगा। कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार था,जो आ चुका है।
कोतवाली नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले की रहने वाली वादिनी निशा तिवारी ने 23 सितंबर 2023 की घटना बताते हुए अपने पति घनश्याम तिवारी की हत्या के आरोप में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने नारायनपुर गांव निवासी जगदीश नारायण सिंह,विजय नारायण सिंह,अजय नारायन सिंह व धनपतगंज थाने के मायंग निवासी दीपक सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया था। मामले में दो आरोपियो की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है,जबकि आरोपी अजय नारायण सिंह व दीपक सिंह के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे व निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पैरवी किया।




