आ गई यूपी की वोटर लिस्ट! कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम ऐसे करें चेक

लखनऊ:
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट का आज जारी होगी, जिस पर बीजेपी, सपा समेत सभी राजनीतिक दलों की नजरें होंगी. यूपी से करीब 3 करोड़ मतदाताओं का नाम हटने को लेकर सभी दलों में बेचैनी है. चुनाव आयोग ने यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के लिए दो बार समयसीमा बढ़ाई थी. देखना होगा कि इस मोहलत के बाद कितने और नाम मतदाता सूची में जुड़ पाए हैं. लेकिन ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है.
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा ने चुनाव आयोग से दो हफ्ते की मोहलत मांगी थी ताकि जिला स्तर पर मृत, दूसरी जगह शिफ्ट या लापता वोटरों को फिर से वेरीफाई किया जा सके. आयोग ने 6 जनवरी को ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की समयसीमा तय की है.
बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका है. रिणवा के मुताबिक, ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में 12.55 करोड़ वोटर हो सकते हैं, जो एसआईआर प्रक्रिया के पहले कुल मतदाताओं के मुकाबले 2.89 करोड़ कम हैं.
1 महीने सुधार का मौका
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने या बदलाव को लेकर किसी भी शिकायत, दावे या आपत्तियों के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है.
11 जनवरी को पोलिंग स्टेशन जाएं
दावे और आपत्तियों की पूरी सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी.11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी भी उस बूथ के सभी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर सुनाएंगे.
कौन सा फॉर्म भरें
फॉर्म 6 भरें 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए
फॉर्म 7 भरें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए
फॉर्म 8 भरें निवास स्थान बदलने/मौजूदा मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने/दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए
किसी दूसरे राज्य से आकर यूपी में बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध
फॉर्म कहां सबमिट करें
ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET app
बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर ये फॉर्म सबमिट करें
वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नाम
https://voters.eci.gov.in पर जाएं
राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें
अपना पूरा नाम डालें अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें
अपने जिले का नाम डालें अपनी आयु डालें
विधानसभा क्षेत्र अंकित करें
वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें
क्या पुरानी वोटर लिस्ट में था आपका नाम
यदि किसी मतदाता का नाम ड्रॉफ्ट लिस्ट में नहीं है तो चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. जिन वोटर्स को अज्ञात या लापता के तौर पर दिखाया गया है. वो अपना नाम सूची में शामिल कराने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करें. वोटर लिस्ट में शामिल नामों को लेकर आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 भर सकते हैं.
कौन बन सकता है वोटर: ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जा सकता है.




