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उत्तर प्रदेश

प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज की

प्रयागराज: माफिया-राजनेता अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज की अदालत से बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने गुरुवार को झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने गंभीर आरोपों को देखते हुए फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

अली अहमद पर आरोप है कि उन्होंने प्रयागराज के एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया। यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है, जब चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

एफआईआर में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद, छोटे बेटे अली अहमद समेत कुल छह लोगों को नामजद किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की मांग की और जमीन का स्वामित्व अपने नाम करने का दबाव डाला।

जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इसी मामले में अली अहमद को झांसी जेल भेजा गया था। अब अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और जमानत देने से जांच और गवाहों पर असर पड़ सकता है।

अली अहमद के पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ अहमद की पिछले साल पुलिस हिरासत में हत्या हो चुकी थी। परिवार के कई सदस्य वर्तमान में विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में हैं या फरार बताए जाते हैं।

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