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उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आयात-निर्यात और बिक्री पर रोक, प्रदेशभर में सैंपल जांच शुरू

उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आयात-निर्यात और बिक्री पर रोक, प्रदेशभर में सैंपल जांच शुरू
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रिपोर्ट : विजय तिवारी

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात-निर्यात, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर, अस्पताल या दवा गोदाम में संदिग्ध कफ सिरप मिलने पर उसका सैंपल जब्त कर लखनऊ की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा।

प्रदेशभर में जांच अभियान शुरू

राज्य के सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में उपलब्ध सभी ब्रांड्स के कफ सिरप के नमूने एकत्र करें और उनकी गुणवत्ता की जांच कराएं।

यह कदम हाल ही में देश के कई राज्यों — मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और अन्य प्रदेशों — में कफ सिरप के सेवन से बच्चों पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों के बाद उठाया गया है।

संदिग्ध दवा कंपनी पर कार्रवाई

तमिलनाडु की मेसर्स सैन्स फ़ार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित कफ सिरप पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। विभाग ने दवा वितरकों को निर्देश दिए हैं कि यदि यह सिरप भंडार में उपलब्ध है तो उसका वितरण रोकें और जानकारी विभाग को दें।

आदेश का पालन और सतर्कता

सहायक आयुक्त (औषधि) दिनेेश कुमार तिवारी द्वारा 5 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और औषधि निरीक्षक इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषी पाए जाने वाले उत्पादों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की अपील

औषधि विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध या अनधिकृत कफ सिरप का उपयोग न करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या औषधि नियंत्रण अधिकारी को तुरंत सूचना दें।

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