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RJD सुप्रीमो लालू यादव को डोरंडा केस में 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगाया

RJD सुप्रीमो लालू यादव को डोरंडा केस में 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगाया
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राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल सीबीआई अदालत ने चारा घोटाला मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चारा घोटाला का यह डोरंडा मामला है, जोकि 5वां केस है। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। अपने आप में राजद सुप्रीमो के लिए यह बड़ा झटका कहा जा सकता है।

इससे पहले लालू यादव को डोरंडा कोषागार के 139.35 करोड रुपए के गबन के मामले में दोषी करार दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत 38 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। चारा घोटाले में गबन के मामलों में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहली बार 30 जुलाई, 1997 को जेल गए और तब वह 134 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे।

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