चुनाव आयोग ने तीन मामलों में मोदी को दी क्लीन चिट, शाह के खिलाफ भी शिकायत खारिज

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो और मामलों में क्लीन चिट दी है। ये मामले दो जगहों पर रैलियों में दिए गए भाषणों से जुड़े हैं। एक भाषण वाराणसी में दिया गया था जबकि दूसरा भाषण महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिया गया था। इसके अलावा अमित शाह के खिलाफ एक शिकायत को भी आयोग ने खारिज कर दिया है।
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चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नांदेड़ में उनके द्वारा कांग्रेस को 'डूबता टाइटेनिक' कहे जाने को लेकर क्लीनचिट दी। इसके अलावा वाराणसी में चुनावी भाषण के दौरान उनके द्वारा यह कहे जाने पर कि नए भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, के मामले में भी क्लीनचिट दी है।
Election Commission on complaint concerning alleged violations of Model Code of Conduct, in a speech by PM Narendra Modi in Nanded, Maharashtra on April 6: Commission is of the considered view that in this matter no such violation of the extant advisories/provisions is attracted. pic.twitter.com/udbRdRna0Y
— ANI (@ANI) May 3, 2019
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला की ओर से आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत भी खारिज करते हुए पीएम मोदी को क्लीन चिट दी। सुरजेवाला का कहना था कि वाराणसी में पीएम मोदी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान आचार संहिता तोड़ी थी।
EC on complaint made by Randeep Singh Surjewala of AICC over alleged violations of Model Code of Conduct, in a speech by PM Modi in Varanasi, UP on 25 April & in interview with Aaj Tak News Channel on 26 April: No such violation of the extant advisories/provisions is attracted. pic.twitter.com/3N9V1S2Oxf
— ANI (@ANI) May 3, 2019
वहीं, चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के 22 अप्रैल को नादिया के कृष्णानगर में दिए भाषण पर भी क्लीन चिट दी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
EC on complaint made by Randeep Singh Surjewala of AICC over violation of Model Code of Conduct, in a speech by BJP President Amit Shah in Krishnanagar, District Nadia, West Bengal on 22 Apr: No such violation of MCC or ECI's instructions is made out. pic.twitter.com/nvsaabAycR
— ANI (@ANI) May 3, 2019
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया था कि वह पीएम मोदी-शाह से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 6 मई तक करे। आयोग ने इसे लेकर अदालत से और दिनों की मोहलत मांगी थी जिसे ठुकरा दिया गया था।