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उत्तराखंड

झारखंड HC से लालू को नहीं मिली राहत, दो सप्ताह तक नहीं आ पायेंगे जेल से बाहर

झारखंड HC से लालू को नहीं मिली राहत, दो सप्ताह तक नहीं आ पायेंगे जेल से बाहर
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झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनत दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए कहा है कि सीबीआई कोर्ट के रिकॉर्ड्स को कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ ही दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करने के लिए तारीख तय कर दी गई है।
इसी मामले से जुड़े एक दूसरे केस में भी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सीबीआई कोर्ट से राजद के कई नेताओं को जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है। लालू यादव को जब चारा घोटाले मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी उस समय राजद के कई नेताओं ने फैसले पर टिप्पणी की थी। जिसकी वजह से सीबीआई कोर्ट ने उन नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इन नोटिस के खिलाफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने आपत्ति जाहिर करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
इस मामले पर आज सुनवाई हुई थी। जिसकी अगली सुनवाई अब 9 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जज से भी इस मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में तेजस्वी यादव, शिवानंद तिवारी, रघुवंश प्रसाद सिंह को सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था जिसपर कि अब स्टे लगा दिया गया है।
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