गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्दुल्ला आजम ने लगाई अग्रिम जमानत अर्जी

रामपुर. फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनाने के मामले में रामपुर (Rampur) से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) ने अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है. एक दिन पहले ही कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को निर्देश दिया था कि अब्दुल्ला आजम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे. सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. मामले में अब पांच फरवरी को सुनवाई होगी.
बता दें कि सोमवार तीन फरवरी को फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनाने के मामले में रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. इस मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सुनवाई के दौरान ADJ-6 कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज रिपोर्ट में वादी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे और एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम ने असत्य और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है. आरोप है कि विधायक के शैक्षिक प्रमाणपत्र- हाई स्कूल, बीटेक और एमटेक में जन्मतिथि एक जनवरी, 1993 अंकित है. जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर, 1990 दर्ज है.
पासपोर्ट जब्त करने की मांग
आरोप है कि अब्दुल्ला आजम इस पासपोर्ट को व्यापार और व्यवसाय में इस्तेमाल कर रहे हैं. वो इसके आधार पर विदेश यात्राएं भी कर रहे हैं. पहचान पत्र और आर्थिक लाभ लेने के लिए शैक्षिक संस्थानों की मान्यता में भी इस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा चुका है. बीजेपी नेता ने अपनी अर्जी में जांच कर कार्रवाई करने और पासपोर्ट जब्त की मांग की है. रिपोर्ट दर्ज कराने वाले आकाश सक्सेना पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं.
दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोपआकाश सक्सेना कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने दो जन्म प्रमाणपत्र जो आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातमा ने रामपुर नगरपालिका और लखनऊ नगर निगम से बनवाए थे. इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की. जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. इसमें आजम खान, तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं. ये केस कोर्ट में चल रहा है.
रद्द हुई विधानसभा की सदस्यता
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी. अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे. कोर्ट ने चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे में उम्र को गलत पाया है. बता दें कि इस मामले में साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.




