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69,000 शिक्षामित्रों पर SC का आदेश- 6 हफ्ते में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया
BY Anonymous18 Jan 2020 12:54 PM GMT

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Anonymous18 Jan 2020 12:54 PM GMT
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष कोर्ट ने योगी सरकार को बची हुई सीटों पर शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली 3 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे. साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा किया जाए. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक फीसदी वेटेज देने का भी निर्देश दिया है.
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