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उत्तर प्रदेश

हाजी इकबाल को कोर्ट ने भेजा नोटिस, 29 जनवरी तक नहीं हुए हाजिर तो होगी कुर्की

हाजी इकबाल को कोर्ट ने भेजा नोटिस, 29 जनवरी तक नहीं हुए हाजिर तो होगी कुर्की
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सहारनपुर : पूर्व एमएलसी एवं खनन कारोबारी हाजी मोहम्मद इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई मुकदमों में कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते हाजी मोहम्मद इकबाल सहित उनके तीन पुत्रों के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि 29 जनवरी तक आरोपी हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए जाएंगे।

दरअसल, मिर्जापुर निवासी पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल एवं उनके बेटों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। मिर्जापुर पुलिस कई बार आवास पर दबिश दे चुकी है। पुलिस के अनुसार वह काफी समय से वांछित चल रहे है। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने थाना मिर्जापुर पुलिस को हाजी मोहम्मद इकबाल सहित उनके तीन पुत्रों वाजिद, जावेद, आलीशान निवासी मिर्जापुर के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई (कुर्की) के तहत निर्देशित किया है। उसमें लिखा है कि 10, 16, 30 अक्तूबर,10, 21, 28 नवंबर, 07,15, 27 दिसंबर 2019 एवं 10 जनवरी 2020 को पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश दी थी। लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी जारी कर सभी आरोपियों को 29 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है।

हाजी मोहम्मद इकबाल और इनके तीन बेटों के खिलाफ न्यायालय ने कुर्की की उद्घोषणा के निर्देश मिले हैं। जल्द ही इनके घर पर आदेश की प्रति चस्पा की जाएगी। - विरेशपाल गिरी, थाना प्रभारी मिर्जापुर

हाजी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ दर्ज मुकदमें

14 मार्च 2018 में फतेहपुर टांडा निवासी पाल्ला द्वारा उनकी 7.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने के आरोप में हाजी मोहम्मद इकबाल व उनके बेटों आलीशान, वाजिद, अफजाल, भाई एमएलसी महमूद अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 5 अप्रैल 2018 में उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार क्षेत्र के रानीपुर निवासी राकेश अरोड़ा की 44 बीघा जमीन कब्जाने के आरोप में (उसकी जमीन यूनिवर्सिटी से सटी हुई थी) पर जबरन हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके भाई एमएलसी महमूद अली, बेटे जावेद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 5 अप्रैल 2017 में उत्तराखंड के सहसपुर निवासी मोहम्मद राशिद के 49 लाख 88 हजार रुपये की धनराशि मांगने पर जान से मारने की धमकी देने एवं धोखाधड़ी के आरोप में धारा 196/17, 420, 406, 506 के तहत हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके भाई महमूद अली और उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इसी तरह, दो नवंबर 2017 में तहसील बेहट के हल्का लेखपाल पंकज द्वारा हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके भाई महमूद अली पर सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 23 जुलाई 2018 में जमीन कब्जाने के आरोप को आधार बनाकर पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके दो पुत्रों जावेद और आलीशान के अलावा भाई महमूद अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसमें जावेद जेल भी जा चुका है। 6 जुलाई 2019 में किरण मनचंदा पत्नी सुनील मनचंदा निवासी गुरुग्राम हरियाणा द्वारा वाहिद, रविंद्र, हाजी मोहम्मद इकबाल और चार अज्ञात के खिलाफ बंधक बनाने, लूट, गाली गलौच करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 7 जुलाई 2019 में ही बेहट तहसील के गांव शफीपुर निवासी सविता पत्नी मेघराज के द्वारा जमीन कब्जाने के रोप में हाजी मोहम्मद इकबाल, बेटे वाजिद, जावेद, आलीशान के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 20 सितंबर 2019 ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक एवं हाजी मोहम्मद इकबाल के बेटे मोहम्मद वाजिद के खिलाफ एमआईसी के मानकों को पूरा न करने, निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूलने और दूसरे वर्ष की परीक्षा में एमबीबीएस छात्रों को वंचित रखने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

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