आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 18 जनवरी तक कोर्ट में होना है पेश

रामपुर. सपा सांसद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. ये वारंट आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जारी किया गया है. आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने तहसील स्वार में रोड शो के दौरान सेना पर विवादित टिप्पणी की थी. ADJ-6 की कोर्ट ने आजम खान को 18 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है. कई और मामलों में 16 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी.
पिछले साल दिसंबर में CAA और NRC के विरोध में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी प्रदर्शन किया गया था. रामपुर में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद आजम खान ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के लिए रामपुर जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से नाराज आजम खान ने पार्टी कार्यालय की छत पर चढ़कर नए कानून के खिलाफ नारे लगाए थे. पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे सांसद ने कहा कि धारा 144 लगाने का मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक कार्यक्रम को रोका जाए.
कुछ दिन पहले ही बेटे अब्दुल्ला की रद्द हुई थी विधायकी
अभी पिछले महीने 16 तारीख को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है. अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे. कोर्ट ने चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे में उम्र को गलत पाया है.
बता दें कि इस मामले में साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया कि विधानसभा चुनाव दौरान अब्दुल्ला आजम ने हलफनामे में अपनी उम्र की गलत जानकारी दी थी. नवाब काजिम अली ने चुनाव अर्जी में अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की थी.




