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उत्तर प्रदेश

आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, 8 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, 8 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
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रामपुर. सपा के सांसद आजम खान को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आजम खां की आठ मामलों में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सरकारी वकील ने बताया कि यतीमखाने के मामले में अग्रिम याचिका के लिए आठ प्रार्थनापत्र थे. जिन पर शनिवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई.

सरकारी वकील ने बताया कि नवाबी दौर में गरीबों को रहने के लिए यतीमखाने में जगह दी गयी थी. सपा सरकार में इस जगह को जबरदस्ती खाली कराया गया. लोगों के साथ मारपीट की गई. उनके सामान लूट लिए गए. ये सारे आरोप एफआईआर में दर्ज कराए गए थे. आठ मामले थे जिन पर शनिवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. सभी मामले शहर कोतवाली से सम्बंधित है.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

बता दें कि शहर कोतवाली और थाना अजीमनगर में आज़म खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे के मामले में धारा 452, 379, 427, 448, 395, 504, 506 और 120बी में नौ मुकदमे दर्ज किए गए थे. सभी नौ मुकदमों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आज़म खान की तरफ से रामपुर की एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. मामले में सुनवाई की तीन अक्टूबर तारीख लगी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. एडीजे 3 की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख शनिवार पांच अक्टूबर तय कर दी थी.

एसआईटी घंटों कर चुकी है पूछताछ

इससे पहले मंगलवार को जल निगम घोटाला मामले में आरोपी आज़म खान लखनऊ में एसआईटी के सामने पेश हुए थे. यहां उनसे घंटों पूछताछ की गई. वैसे रामपुर में स्थानीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने पिछले दिनों सपा सांसद आज़म खान को फिर नोटिस जारी किया था. दरअसल, आज़म खान, जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) के चांसलर हैं और किसानों की जमीन कब्जा करने के मामले में एसआईटी (SIT) को उनका बयान दर्ज करना है. इससे पहले एसआईटी ने 25 सितंबर को आज़म खान को तलब किया था, लेकिन तब वो नहीं पहुंचे थे.

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