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उत्तर प्रदेश

जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस

जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस
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वाराणसी : जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अजय राय व तीन कर्मचारियों के खिलाफ पांच करोड़ की धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। केस जिला सहकारी बैंक के ज्वाइंट कमिश्नर विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर कैंट थाना में दर्ज हुआ है। आरोप है कि सहकारी बैंक की जमीन का गलत तरीके से हस्तांतरण किया गया और लेनदेन में भी अनियमितता बरती गई।

जिला सहकारी बैंक में अनियमितता की शिकायत पर शासन ने बैंक के ज्वाइंट कमिश्नर विनोद कुमार सिंह को जांच सौंपी थी। ज्वाइंट कमिश्नर ने जांच में अध्यक्ष, सचिव, आंकिक सहायक व लेखाकार को आरोपित पाया है। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक वाराणसी में सहकारी समिति कोऑपरेटिव बिल्डिंग मिंट हॉउस द्वारा नियमविरुद्ध लेन-देन, चंदौली स्थित जमीन को गलत तरीके से किसी अन्य को हस्तांतरित करने, करोड़ों के धन का अपव्यय तथा समिति के द्वारा संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के द्वारा बिक्री अभिलेखों में नियमानुसार दर्ज नहीं करने की शिकायत पर जांच शुरू हुई।

जांच में तत्कालीन सचिव गजानन्द मिश्रा, लेखाकार अनिल श्रीवास्तव, आंकिक सहायक विनोद दुबे और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अजय राय की अनियमितता में संलिप्तता पायी गई। जिसमें पांच करोड़ के लेनदेन में गड़बड़ी मिली है। इंस्पेक्टर कैंट राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि विभागीय जांच के बाद केस दर्ज कराया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की विवेचना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

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