जल निगम भर्ती मामले में एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, आजम पर अभी नहीं आयेगी आंच

जल निगम भर्ती में धांधली के मामले में प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बृहस्पतिवार को हजरतगंज पुलिस वारंट लेकर जल निगम मुख्यालय पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया।
एमडी मौजूद नहीं थे, इसलिए पुलिस वापस लौट आई। इस केस में एसआईटी ने जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन आजम खां सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
जल निगम में 1342 कर्मियों की भर्ती में अनियमितता का खुलासा होने के बाद बीते वर्ष जुलाई में सरकार ने एसआईटी को जांच के आदेश दिए थे।
एसआईटी ने जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां सहित उनके ओएसडी सैयद आफाक अहमद, जल निगम सचिव श्रीप्रकाश सिंह, एमडी प्रकाश कुमार आसुदानी और चीफ इंजीनियर अनिल कुमार खरे को आरोपी बनाया था।
प्राथमिकी में भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी एपटेक लिमिटेड भी शामिल है। भर्ती के बाद नियुक्त 122 सहायक अभियंताओं को सरकार बर्खास्त भी कर चुकी है। जांच में आजम सहित सभी आरोपियों पर अब कानून का शिकंजा कस रहा है।
हालांकि, आजम ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी। इस पर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं बताई थी। मगर, अन्य आरोपियों पर तलवार लटकी हुई है।