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उत्तर प्रदेश

पूर्व भाजपा विधायक पुत्र पर हरिजन एक्ट का मुकदमा

पूर्व भाजपा विधायक पुत्र पर हरिजन एक्ट का मुकदमा
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हैदरगढ़ (बाराबंकी)

अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी देने व सांसद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आरोपी स्वयं नगर पंचायत की चेयरमैन के पति हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। यह मामला हैदरगढ़ क्षेत्र का है जो लगातार गर्माता ही जा रहा है।

सांसद की मीटिंग कराने पर धमकाने का आरोप : हैदगरढ़ के पूर्व विधायक सुन्दरलाल दीक्षित के पुत्र व भाजपा नेता पंकज दीक्षित पर क्षेत्र के ही घरकुइयां गांव निवासी पार्टी के ही कार्यकर्ता दीपक रावत ने मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज कराए गए मुकदमे में दीपक ने कहा है गत 9 जुलाई को उसने गांव में ही पार्टी की सांसद प्रियंका रावत की मीटिंग कराई थी। आरोप लगाया कि कोतवाली क्षेत्र के ही दौलतपुर गांव निवासी पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के पुत्र हैदरगढ़ चेयरमैन प्रतिनिधि पंकज दीक्षित ने उसे सांसद की मीटिंग कराने के लिए मना किया था। लेकिन उनके मना करने व धमकाने के बावजूद सांसद की मीटिंग हुई। बताया कि मीटिंग के बाद 16 जुलाई की सुबह पंकज दीक्षित उनके घर आए और उसे जातिसूचक शब्द कहे एवं अपमानित किया। जान से मारने की धमकी दी। दीपक रावत ने यह भी आरोप लगाया कि पंकज ने सांसद के विषय में भी अपमानजनक टिप्पणी की। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी व फिर मुख्यमंत्री से भी की तो उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

आरोपों को बताया निराधार : इस संबंघ में कोतवाल परशुराम ओझा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। चूंकि मामला 3 साल से अधिक की सजा वाला नहीं है इसलिए गिरफ्तारी नही की जा रही है। उधर, इस मामले में आरोपी भाजपा नेता पंकज दीक्षित ने सभी आरोपों को निराधार बताया है।

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