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सभी जिलों में अवैध खनन की जांच करे CBI, सही समय पर सरकार को मिलेगी रिपोर्ट: हाईकोर्ट
BY Suryakant Pathak13 Sep 2016 9:47 AM GMT

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Suryakant Pathak13 Sep 2016 9:47 AM GMT
इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने सीबीआई को अवैध खनन की जांच जारी रखने और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अवैध खनन की उसकी रिपोर्ट एक जिले को लेकर है अन्य जिलों की भी रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश के महाधिवक्ता द्वारा इस रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्हें कहा कि उपयुक्त समय आने पर दी रिपोर्ट दी जाएगी।
यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी. भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा ने अमर सिंह और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने यह आदेश सीबीआई रिपोर्ट में खनन माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे खनन के खुलासे के बाद दिया है।
कोर्ट ने पूरे प्रदेश में अवैध खनन में मिलीभगत की जांच कर सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था जिस पर सीबीआई ने एक जिले की जांच रिपोर्ट सीलकवर लिफाफे में दाखिल की है। कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई एडवोकेट ने जानकारी हासिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई आगे क्या कदम उठाना चाहती है। पूरे प्रदेश की जांच करनी थी तो केवल एक जिले को ही क्यों चुना?
सीबीआई एडवोकेट का कहना था कि प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई है। इसलिए रिपोर्ट के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का समय दिया जाए।
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