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उत्तर प्रदेश

सरकार ने जेल अधीक्षक को एक घंटा की अतिरिक्त मुलाकात कराने की पावर दी : रामूवालिया

सरकार ने जेल अधीक्षक को एक घंटा की अतिरिक्त मुलाकात कराने की पावर दी :  रामूवालिया
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बरेली । जेल की चहारदीवारी में उपजने वाले तनाव से बचाने के लिए कारागार मंत्रालय ने सुधार की ओर एक और कदम बढ़ाया है। अब जेल अधीक्षक विशेष परिस्थितियों में कैदियों की मुलाकात के समय को एक घंटा तक बढ़ा सकेगे। इसके लिए परिवार को सिर्फ जेल अधीक्षक से संपर्क करना होगा।

जेल में लंबे समय के लिए निरुद्ध कैदियों का अवसाद में आना सामान्य बात है। जेल प्रशासन कैदियों को इस अवस्था से बचाने के लिए काउंसीलिंग कैंप और स्वास्थ्य शिविर लगाकर उन कैदियों की बेहतरी के लिए काम करता है। परिवार से मुलाकात संजीवनी की तरह काम करती है। यही वजह है, कारागार मंत्रालय ने विशेष परिस्थितियों में जेल अधीक्षक को एक घंटा की अतिरिक्त मुलाकात कराने की शक्ति दे दी है। इसके लिए जेल मैन्युअल में बदलाव किए हैं।

पहले एक हफ्ते में दो मुलाकात और उसकी अवधि दो घंटा निर्धारित की गई थी।
अब परिवर्तन के बाद एक हफ्ता में तीन मुलाकात, जिसकी कुल अवधि 12 घंटा तय कर दी गई है। जेल अधीक्षक दधि राम मौर्य के अनुसार एक मुलाकात का अधिकार पहले भी होता था। अधीक्षक अपनी मर्जी से कैदियों के परिवार को राहत देते थे। अब नए नियमों में अधीक्षक को मुलाकात का समय बढ़ाने का अधिकार दिया है, जिसकी अधिकतम अवधि एक घंटा हो सकती है।

हमने 121 साल पुराना जेल मैन्युअल बदला है। कैदियों के लिए मुलाकाती अवधि को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। साथ ही अब अधीक्षक को अपनी तरफ से एक घंटा की अतिरिक्त मुलाकात कराने का अधिकार भी दिया गया है। - बलवंत सिंह रामूवालिया, कारागार मंत्री


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