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उत्तर प्रदेश

SC से टाटा मोटर्स को झटका, सिंगूर में जमीन अधिग्रहण रद्द, किसानों को वापस होगी जमीन

SC से टाटा मोटर्स को झटका, सिंगूर में जमीन अधिग्रहण रद्द, किसानों को वापस होगी जमीन
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नई दिल्ली। सिंगूर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले से टाटा मोटर्स को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि किसानों की जमीन 12 हफ्ते मे वापस की जाए। साथ ही दिया हुआ मुआवजा भी किसान सरकार को वापस नही करेंगे।

वहीं इस फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि फैसले के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज सिंगुर में जश्न मनाया जाएगा। 2 सितंबर को सिंगुर के हर ब्लॉक में जश्न मनाएंगे। एक सांस्कृतिक उत्सव होगा जिसमें किसानों को सम्मानित किया जाएगा।

ममता ने कहा कि हम 10 साल से इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह किसानों की जीत है। किसानों को जमीन लौटाने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर काम करेंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को किस तरह लागू किया जाए, इस पर विचार करने के लिए हम लोग कल एक रणनीतिक बैठक करेंगे।

करीब एक दशक पहले सिंगूर में टाटा मोटर्स ने वाम मोर्चा सरकार के दौरान टाटा की लखटकिया कार के लिए 997 एकड़ भूमि अधिगृहीत की थी। इसे लेकर लोगों ने भारी विरोध जताया था और इस हिंसा में कई लोगों की जान भी गई थी। खुद मौजूदा सीएम ममता बनर्जी ने विरोध की अगुवाई की थी। विरोध हंगामे के बाद टाटा ने अपना प्रोजेक्ट गुजरात में स्थानतरित कर लिया था।

साल 2011 में सत्ता में आने के साथ ही ममता बनर्जी ने जमीन देने के अनिच्छुक लोगों को उनकी जमीन वापस देने के लिए सिंगूर जमीन पुनर्वासन व उन्नयन कानून बनाया था।

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