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श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट के दूसरे आतंकी ओबैदुर्रहमान को फांसी की सजा
BY Suryakant Pathak31 Aug 2016 3:53 PM GMT

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Suryakant Pathak31 Aug 2016 3:53 PM GMT
जौनपुर । श्रमजीवी विस्फोट काण्ड के दूसरे आरोपी ओबैदुरर्हमान को दोषी करार किए जाने के बाद आज अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। 10.30 लाख रूपये जुर्माना भी किया। उसे दोपहर में 2 बजे अपर सत्र न्यायधीश बुधिराम यादव की अदालत में पेश किया गया।इसे देखते हुए अदालत सहित नगर में सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं।
यह वारदात 28 जुलाई 2005 को लखनऊ वाराणसी रेल प्रखण्ड पर हरिहरपुर के पास हुई थी। इस आरोपी पर पटना के खुसरुपुर में मुठभेड़ में मारे जा चुके आरोपी याहिया के साथ बम बनाने का आरोप है।इसे वारदात का साजिशकर्ता होने के आधार पर दण्डित किया गया।इसी मामले में मुख्य आरोपी रोनी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।वह इन दिनों केंद्रीय कारागार नैनी में बन्द है।मामले के दो आरोपी हिलाल और नफीकुल विश्वास हैदराबाद जेल में हैं,जिनके मामले का विचारण प्रक्रियाधीन है।
पूर्व में इसी मामले में ट्रेन में बम रखने के आरोपी रोनी उर्फ आलमगीर को 30 जुलाई को अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल वह इलाहाबाद स्थित नैनी जेल में बंद है और ऊपरी अदालत जाने की तैयारी कर रहा है। आरोपी ओबेदुर्रहमान पर आरोपी याहिया के साथ बम बनाने का आरोप है। उस पर लश्कर -ए-तय्यबा व पाकिस्तानी खुफिया इकाई आइएसआइ के लिए काम करने का आरोप है।
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