ई-रिक्शों के लिए अब जरूरी नहीं परमिट, अधिसूचना जारी

नयी दिल्ली: अंतिम छोर तक की यात्रा के लिए ट्रांसपोर्ट के तौर पर ई-रिक्शे की मुश्किलों को दूर करते हुए परिवहन मंत्रालय ने इन्हें सड़कों पर चलने के लिए परमिट से छूट दे दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों में चलने के लिए परमिट हासिल करना ई-गाड़ियों एवं ई-रिक्शों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो रही है. अब वे बिना किसी रुकावट के पूरे देश में चल सकते हैं.
राज्य सरकारें विशेष इलाकों और रास्तों पर लगा सकती हैं पाबंदी
राज्य सरकारें विशेष इलाकों और रास्तों पर इन गाड़ियों के चलने के संबंध में जरूरी कानूनों के तहत पाबंदी लगा सकती हैं. मंत्रालय से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ''केंद्र सरकार एतद् द्वारा आदेश देता है कि उक्त अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) की धारा 66 की उपधारा एक के प्रावधान ई-कार्ट और ई-रिक्शा की श्रेणी के वाहनों पर लागू नहीं होंगे.''