Janta Ki Awaz
उत्तर प्रदेश

कानून व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से माँगा जवाब

कानून व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से माँगा जवाब
X

लखनऊ. कानून व्यवस्था और विवेचना दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन में समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया है.

अदालत ने कहा है कि विवेचना करने वाली पुलिस न्यायिक अधिकारी के अधीन हो. हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक से 16 सितम्बर तक हलफनामा दाखिल कर प्रदेश में पुलिस विभाग में संस्तुत पदों की संख्या, वर्तमान में कर रहे कर्मचारियों की संख्या और रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है.


ऐसे मामलों की जानकारी भी अदालत ने मांगी है जिनमें छह माह और उससे ज्यादा समय से विवेचना लंबित हो. 16 सितम्बर तक हलफनामा दाखिल न करने पर 19 सितम्बर को दोनों अधिकारयों को पेश होने का निर्देश दिया गया है. आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रभात चंद्र त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुभाष चंद्र जायसवाल की याचिका पर दिया.

Next Story
Share it