तेंदुए को मारने वाले पर दर्ज होगी FIR, बुलेट की बैलेस्टिक जांच भी कराई जाएगी

आशियाना में तेंदुए को गोली मारने के मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एसके उपाध्याय ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद नामजद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसके उपाध्याय ने बताया कि इंडियन वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जल्द ही धारा 2-9-51 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वन विभाग के एसडीओ मोहनलालगंज अयोध्या प्रसाद मामले की जांच करेंगे।
15 दिन के भीतर वह जांच रिपोर्ट सौंपेंगे, इसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि तेंदुए के शरीर में जो बुलेट लगी है, उसकी बैलेस्टिक जांच करीई जाएगी। पता कराया जाएगा कि वह किसकी बंदूक से निकली गोली थी।
मुख्य वन संरक्षक प्रवीण राव का कहना लखनऊ पुलिस से हमें पर्याप्त मदद नहीं मिली। अगर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद होता तो हम सकुशल तेंदुए को पकड़ सकते थे। फिलहाल, उसका शव लखनऊ जू लाने के बाद छह डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया जो उसके शव का पोस्टमार्टम कर रहा है।
मारने का नहीं था आदेश, फिर क्यों चलाई गोली
जानकारों के अनुसार पिछले पांच दशक में ये पहला मामला पाया गया है कि रेस्क्यू के दौरान वन्यजीव को वन विभाग की टीम के अलावा किसी अन्य ने गोली मार दी है। वो भी तब जब तेंदुआ न तो आदमखोर था और न ही उसे मारने का किसी भी प्रकार का आदेश दिया गया था।