आला हजरत खानदान की बहू रहीं निदा खान को दिया तलाक अवैध करार
BY Anonymous14 Feb 2018 3:18 PM GMT

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Anonymous14 Feb 2018 3:18 PM GMT
बरेली- बहुचर्चित निदा खान और शीरान रजा खान प्रकरण में फैमिली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शीरान की तरफ से निदा को दिए तलाक को अवैध बताया। साथ ही शीरान को गुजारा भत्ता के रूप में प्रति माह 12 हजार रुपये देने आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि आला हजरत खानदान के शीरान रजा खान का निकाह 18 फरवरी 2015 में निदा खान से हुआ था। बकौल निदा, इसके बाद ससुराल वालों की ओर से दहेज के लिए उनके परिजनों को परेशान किया जाने लगा। विरोध पर उनसे मारपीट की जाती थी। 16 जुलाई 2015 को उन्हें घर से निकाल दिया गया। निदा की ओर से पुलिस में शिकायत की गई।
निदा अपने फैसले पर कायम रहीं
मामला आला हजरत खानदान से जुड़ा होने के चलते तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन निदा अपने फैसले पर कायम रहीं। अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय के जज अजय सिंह ने इस मामले की मंगलवार को सुनवाई की। उन्होंने निदा खान को दिए गए तलाक को अमान्य करार दिया। साथ ही शीरान रजा खान को 12 हजार रुपये बतौर गुजारा भत्ता निदा को देने का भी आदेश दिया। गुजारा भत्ता की रकम आवेदन की तारीख से ही दी जानी है और अब तक की राशि अधिकतम पांच माह में पांच किस्तों में देना जरूरी बताया।
तलाक तीन तुअर काल में नहीं दिया गया
जज अजय सिंह ने कहा कि शीरान द्वारा दिया गया तलाक तीन तुअर काल में नहीं दिया गया। यानी यह तलाक उल सुन्नत न होकर तलाक उल बिदअत है। तलाक उल बिदअत (तीन तलाक) को लेकर समाज में न सिर्फ घोर विरोध है बल्कि इस पर संसद में भी कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। तीन तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं की हालत बदतर होती जा रही है। मुस्लिम कानून के मुताबिक सिर्फ तलाक उल तफवीज के जरिये ही औरतों को तलाक का अधिकार है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादी शीरान रजा के भाई इकान रजा खां ने अपनी गवाही के दौरान कहा है कि तलाकनामे पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। वह तलाक के दौरान मौजूद नहीं थे। निदा ने भी तलाकनामे पर दस्तखत नहीं किए थे।
फैसले से निदा खुश
फैसले के दौरान अदालत में मौजूद निदा खान ने फैसले पर खुशी जताई। 23 वर्षीय निदा ने कहा कि अदालत पर यकीन था। कहा कि अब लॉ की पढ़ाई पूरी कर प्रैक्टिस करूंगी और अपने जैसी महिलाओं के हक के लिए लड़ाई और तेज करूंगी। तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई और भी तेज की जाएगी।
तीन तलाक कहकर घर से निकाला
फर्रुखाबाद में जुआ व शराब के लती पति ने शादी के 20 साल बाद पत्नी को तीन तलाक कहकर घर से धक्का देकर निकाल दिया। महिला ने थाने में आकर न्याय की गुहार लगाई। न्याय न मिलने पर पीडि़ता ने जान देने की धमकी दी है। फर्रुखाबाद के अजीजलपुर निवासी रासिया बेगम ने थाने आकर गुहार लगाई कि उसका पति शहनवाज जुए-शराब का लती है और मारपीट करता है। घर का अधिकांश सामान बेच डाला है। जब उसने पति से जुआ व शराब का विरोध किया तो तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसकी शादी 20 साल हुई थी। न्याय न मिला तो वह खुदकशी के लिए मजबूर हो जाएगी। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
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