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उत्तर प्रदेश

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 33 लोगों पर धोखाधड़ी का FIR दर्ज

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 33 लोगों पर धोखाधड़ी का FIR दर्ज
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पटना - केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह समेत 33 लोगों पर दानापुर थाने में जमीन को लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपशब्द कहने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी एससी-एसटी की विशेष अदालत में एक परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर हुई है।
अनुसूचित जाति-जनजाति विशेष न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश के आदेश पर दानापुर पुलिस ने कार्रवाई की। थानाध्यक्ष संदीप कुमार के मुताबिक धोखाधड़ी और एससी-एसटी एक्ट के तहत कांड संख्या 54/18 दर्ज हुई है।
दानापुर के आशोपुर निवासी शिकायतकर्ता राम नारायण प्रसाद ने एससी-एसटी विशेष न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि धर्मेंद्र यादव सहित 33 लोगों ने साजिश रचकर उनकी दो एकड़ 56 डिसमिल जमीन को फर्जी कागजात के आधार पर खरीदा और बेचा है।
परिवाद पत्र में वादी ने आरोपितों पर बिना किसी स्वामित्व के जमीन खरीद बिक्री करने तथा अवैध तरीके से जमाबंदी कायम करवाने का आरोप लगाया था। आरोप में यह भी कहा गया था कि आरोपित 1957 से ही परिवादी के मामा बिपत राम की 2 एकड़ 60 डिसमिल जमीन का फर्जी तरीके से खरीद बिक्री करते आ रहे हैं।
अभियुक्तों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम 25वें स्थान पर है। राम नारायण ने पिछले साल जुलाई में याचिका दायर की थी। शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों से जान का खतरा भी बताया है। उन्होंने याचिका के साथ भूखंड से संबंधित खतियान, वंशावली आदि दस्तावेज भी संलग्न किया है।
सुनवाई के उपरांत अदालत ने दानापुर थाना पुलिस को दंड प्रकिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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