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उत्तर प्रदेश

कोर्ट के आदेश के बावजूद योगी सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई

कोर्ट के आदेश के बावजूद योगी सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई
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रामपुर जिले में कोसी नदी से अवैध खनन के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद दो जिलाधिकारियों पर कार्रवाई न किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि आखिर कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार क्यों आदेश का पालन नहीं कर रही है.
हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की जांच रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 16 फरवरी तक आदेश पर अमल करने का भी आदेश दिया है. गौरतलब है कि रामपुर में कोसी नदी में अवैध खनन मामले में तत्कालीन दो जिलाधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश 13 दिसम्बर को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने 17 जनवरी को सुनवाई के दौरान जांच पूरी न होने को लेकर कोर्ट से समय मांग लिया था.
हाईकोर्ट ने रामपुर के तत्कालीन डीएम रहे और मौजूदा समय में गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को सस्पेंड करने का आदेश दिया था. दोनों अधिकारियों पर दागी ठेकेदार को अवैध तरीके से खनन का लाइसेन्स देने के गम्भीर आरोप है.
कोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता मकसूद की याचिका पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है.
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