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उत्तर प्रदेश

सिकरौरा कांड: एमएलसी बृजेश पर कोर्ट सख्त, व्हीलचेयर पर लेकर आने का दिया आदेश

सिकरौरा कांड: एमएलसी बृजेश पर कोर्ट सख्त, व्हीलचेयर पर लेकर आने का दिया आदेश
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वाराणसी: अपर जिला जज (तृतीय) राजीव कमल पाण्डेय की अदालत में विचाराधीन सिकरौरा कांड मामले में शुक्रवार को वादिनी हीरावती अदालत में उपस्थित नहीं हुई। वही मामले में आरोपित एमएलसी बृजेश सिंह भी नही पेश हुए। जिसपर अदालत ने बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक डॉ. विजय नाथ मिश्रा को निर्देशित किया कि आरोपी अगर चलने फिरने में असमर्थ है तो उसे व्हीलचेयर पर अगली तिथि को अदालत में पेश किया जाय। इसके साथ ही चंदौली एसपी को आदेश दिया कि वह वादिनी को एक चिकित्सक के साथ पर्याप्त सुरक्षा में अदालत के समक्ष पेश करे। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 फरवरी नियत कर दी।

किन्ही कारणों से टलती आ रही है गवाही

गौरतल है कि तीन दशक से अधिक पुराने इस मामले में गवाही शुरू होने के बाद किन्ही न किन्ही कारणों से मामला टल रहा है। लगातार दो तारिख पर वादिनी के न आने पर कोर्ट ने डाक्टर के साथ भेजने काआदेश दिया था। पिछली तारिख पर हीरावती डाक्टर के साथ पहुंची लेकिन बृजेश की गैरमौजूदगी का वास्ता देते हुए गवाही नहीं दी। अदालत में वादिनी की तरफ से बीमार होने के कारण गवाही देने के लिए न आने के सम्बंध में चंदौली पुलिस के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया गया। वही सेन्ट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा बीमारी के कारण अदालत में उपस्थित न कराने के बाबत रिपोर्ट दी गई। जिसके बाद अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 फरवरी नियत कर दी।
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