नवीन एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च तक लागू
BY Anonymous29 Jan 2018 12:54 PM GMT

X
Anonymous29 Jan 2018 12:54 PM GMT
हरदोई( लक्ष्मीकान्तपाठक) जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विकास लि0 ने बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋणों को एकमुश्त अदायगी हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है जो कि 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में लागू एकमुश्त समाधान योजना को संसोधित करते हुये अधिक आकर्षक लाभकारी एवं व्यवहारिक बनाया गया है। शासन के निर्देशानुसार नवीन ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत 31 मार्च तक एक साथ संपूर्ण ऋण राशि जमा करने वाले ऋण गृहीता को कई प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे जैसे ऋण खाते पर संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज और संपूर्ण दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। इसके साथ ही ऋण के भुगतान की अवधि का ही साधारण ब्याज लिया जायेगा। इसके बाद की अवधि का ब्याज माफ कर दिया जायेगा। इस प्रकार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के उद्यमियों के हित में लिया गया अत्यन्त हितकारी
Next Story