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हरदोई नगर मे प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जितः- डीएम
BY Anonymous28 Jan 2018 11:32 AM GMT

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Anonymous28 Jan 2018 11:32 AM GMT
हरदोई (लक्ष्मीकान्तपाठक)24 जनवरी 2018 को जयपुरिया स्कूल के पास हुई रोडवेज बस दुर्घटना में महिला की मृत्यु का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने एआरएम को निर्देश दिये संबंधित वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाये । उन्होने एआरएम को यह भी निर्देश दिये कि सभी वाहन चालकों वेरीफिकेशन कराया जाये ।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का नगर के अन्दर पूर्णतः वार्जित होगा और इस पर संबंधित अधिकारी विशेष नजर रखेगें और जिस क्षेत्र से नगर में भारी वाहनों का प्रवेश होते पाया जायेगा संबंधित चौकी इंचार्ज के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी । आवास विकास कालोनी से रोडवेज बसों के आने पर जिलाधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की तथा एआरएम को निर्देश दिये बसों को आवास विकास कालोनी एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों से न निकाला जाये ।
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