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उत्तर प्रदेश

पूर्व BSP सासंद नरेंद्र कश्यप और उनकी पत्नी को साढ़े तीन साल की जेल

पूर्व BSP सासंद नरेंद्र कश्यप और उनकी पत्नी को साढ़े तीन साल की जेल
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गाजियाबाद कोर्ट ने शनिवार शाम बहू की आत्महत्या मामले में बीएसपी के पूर्व सांसद नरेन्द्र कश्यप और उनकी पत्नी देवेंद्री देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में साढ़े तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने तीनों को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी माना है. इससे पहले नरेंद्र कश्यप के बेटे और हिमानी के पति डॉ सागर को 7 साल की सजा की सजा सुनाई गई थी.
इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शशि भूषण ने फैसले का ऐलान किया. बता दें कि 6 अप्रैल 2016 को नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में संजय नगर स्थित आवास पर गोली लगने से मौत हो गई थी. वह बदायूं निवासी बीएसपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरालाल कश्यप की बेटी थी. इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना था.
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