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उत्तर प्रदेश

चारा घोटाले के तीसरे केस में भी लालू दोषी क़रार, 6 बरी

चारा घोटाले के तीसरे केस में भी लालू दोषी क़रार, 6 बरी
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नई दिल्ली: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है। बुधवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें चारा घोटाले के तीसरे केस में भी दोषी क़रार दिया है। उनके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी क़रार दिया गया है। जबकि 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। फ़िलहाल कोर्ट ने सज़ा का एलान नही किया है।

बुधवार को चाईबासा कोषागार गबन मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू को दोषी पाया। इस मामले में 56 लोगों पर आरोप तय हुए थे जिसमें से 50 लोगों को दोषी क़रार दिया गया। इस मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला 24 जनवरी तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। ता दें, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकाल लिया गया था।

यह निकासी वर्ष 1992 से 1993 के बीच हुई थी। इसमें नेताओं, पशुपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से 67 जाली आवंटन पत्रों पर 35 करोड़, 62 लाख रुपये निकाल लिए गए थे जबकि मूल आवंटन सात लाख 10 हजार रुपये ही थे। ट्रायल के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो गयी जबकि 3 आरोपी सरकारी गवाह बन गए। वही दो आरोपियों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया।

उधर दोषी क़रार दिए जाने के बाद लालू के पुत्र तेजस्वी यादव ने भाजपा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,' बिहार का एक-एक आदमी जानता है कि लालू को इस मुकदमे में फंसाया गया है। बीजेपी और नीतीश कुमार लालू को फंसाने में लगे हुए हैं। उन लोगों का बस एक ही टारगेट है कि किस तरह लालूजी को फंसाया जाए। बिहार के विकास के बजाय ये लोग लालू को दबाने में लगे हैं।'
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