चारा घोटाला से जुड़े तीसरे मामले में भी लालू और जगन्नाथ मिश्रा दोषी करार

चारा घोटाला के एक और मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है. कोर्ट का फैसला सुनने के लिए लालू प्रसाद रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल अदालत पहुंचे जिसके तुरंत बाद कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषी करार दिया.
इस केस में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. मालूम हो कि चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद फिलहाल रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं.
लालू के साथ कोर्ट परिसर में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, भोला यादव समेत कई विधायक मौजूद हैं. लालू के साथ ही इस घोटाले में पूर्व सीएम जग्ननाथ मिश्रा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा सहित कई आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा.
यह केस चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 33.13 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है. इस केस में लालू प्रसाद समेत कुल 56 लोग आरोपी हैं. इनमें तीन पूर्व आईपीएस अधिकारी और 40 सप्लायर भी शामिल हैं. वर्ष 1992-93 में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी.
इस मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एस एस प्रसाद ने 10 जनवरी को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. इस प्राथमिकी में सीबीआई ने कुल 76 लोगों को आरोपी बनाया था. सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो गई. जबकि एक आरोपी फूल सिंह अभी भी फरार है.
मालूम हो कि चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है जिसमें लालू प्रसाद पर फैसला आएगा. इससे पहले दो मामले में उन्हें सजा हो चुकी है.