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'लव जिहाद' मामला: SC ने कहा- हादिया बालिग, NIA नहीं कर सकती जांच

लव जिहाद मामला: SC ने कहा- हादिया बालिग, NIA नहीं कर सकती जांच
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केरल के चर्चित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम युवक शफीन जहां और उससे शादी करने वाली हादिया को बड़ी राहत दी है। मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि अगर लड़का लड़की कहते हैं कि शादी की है, तो जांच नहीं हो सकती।

सीजेआई ने कहा कि हादिया बालिग है, इसलिए कोर्ट उसकी शादी-शुदा जिंदगी में दखल नहीं देगा। इतना ही नहीं सीजेआई ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय जांच सुरक्षा (एनआईए) एजेंसी भी हादिया के मैरिटल स्टेट्स की जांच नहीं कर सकती।

इससे पहले सुनवाई के लिए दिल्ली आई हादिया ने एयरपोर्ट पर चिल्लाते हुए कहा था, 'मैं एक मुसलमान हूं और मुझ से कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं।' दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह यह जानना चाहती थी कि क्या हादिया ने अपनी मर्जी से शादी की है।

गत दिसंबर को इस जोड़े की शादी को केरल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तब हादिया के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को बहलाया गया और उसे इस्लामिक उग्रवादी संगठन इराक और सीरिया में आईएसआईएस के गढ़ में ले जा सकता है।
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