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आप विधायकों को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, मांगा चुनाव आयोग से जवाब
BY Anonymous19 Jan 2018 12:57 PM GMT

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Anonymous19 Jan 2018 12:57 PM GMT
लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जहां मामले की सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायकों को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब चुनाव आयोग ने आपको बुलाया था तो आप गए क्यों नहीं। आप अपनी मर्जी से तय करते हैं चुनाव आयोग जाना है या नहीं।
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने याचिका दायर की जिस पर कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का फैसला किया।
दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2015 में अपने 21 विधायकों को विधायक रहते हुए संसदीय सचिव का कार्यभार भी दे रखा था। इसी के खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के वकील ने राष्ट्रपति के पास शिकायत दी और मांग की कि इन 21 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए।
इस मामले में लंबी कार्रवाई चली और आज चुनाव आयोग ने अपना फैसला ले लिया है और अंतिम कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है।
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