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उत्तर प्रदेश

सपा विधायक समेत 9 आरोपियों के विरुद्ध वारंट जारी

सपा विधायक समेत 9 आरोपियों के विरुद्ध वारंट जारी
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सुलतानपुर; सपा विधायक समेत नौ आरोपी कोर्ट-वारंट के बाद भी गैरहाजिर रहे।वारंट का तमिला न होने पर न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुनः वारंट जारी करने का आदेश देते हुए आगामी तीन फरवरी के लिए तलब किया है।
मालूम हो कि बसपा शासनकाल में तेइस अक्टूबर 2008 को गौरीगंज कस्बे में तत्कालीन ब्लाक प्रमुख व वर्तमान सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के 'साथ घेरा डालों, डेरा डालो' कार्यक्रम में तत्कालीन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी एवं सड़क जाम कर अव्यवस्था फैली दी थी। इस सम्बंध में गौरीगंज थाना प्रभारी बीएन शुक्ला ने राकेश प्रताप सिंह अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के पश्चात पुलिस ने विधायक राकेश प्रताप सिंह सहआरोपी उदयभान सिंह, दीपक सिंह, पूरन सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, काशी सिंह, रिंकू पांडेय, उमेश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र 06 फरवरी 2009 को दाखिल किया। इस मामले में राकेश प्रताप समेत कई आरोपी 2011 में ही जमानत करा चुके है। विधायक समेत अन्य के खिलाफ दर्ज इन मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए वर्ष 2013 में सपा शासन से केस को वापस लेेने की मंजूरी भी मिली थी। जिसके क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी की तरफ से दप्रस की धारा 321 के अन्तर्गत अर्जी देकर जनहित व न्यायहित में केस वापस लिए जाने की मांग की गयी। इस मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने अभियोजन पक्ष के जरिये न्यायहित व जनहित के उद्देश्यों की पूर्ति के विषय में पेश किए गए आधार को उचित न मानते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने सभी आरोपियों को 04 जनवरी के लिए जमानतीय वारंट-8 हजार जारी कर तलब किया था।लेकिन आरोपियो के खिलाफ जारी वारंट का तमिला पुलिस नही करा सकी।जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियो को पुनःवारंट जारी कर आगामी 3 फरवरी के लिए तलब किया है।
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