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उत्तर प्रदेश

आजम खां के खिलाफ दो और मुकदमे

आजम खां के खिलाफ दो और मुकदमे
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रामपुर - जमीन की अदला-बदली कर जौहर यूनिवर्सिटी में लेने के आरोप में पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां के खिलाफ राजस्व परिषद में दो और मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी मामले में पहले दो मुकदमे प्रशासन की ओर से दर्ज कराए जा चुके हैं। अब ग्राम सभा की ओर से ग्रामीणों ने निगरानी और पैरवी करने के मकसद से दो मुकदमे दर्ज कराए हैं।
मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में चकरोड और रेत नदी की जमीन को लेकर मुकदमे किए जा रहे हैं। इस जमीन को लेने के लिए 2012 में आजम ने मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से एसडीएम टांडा की अदालत में आवेदन किया था। उन्होंने रेत नदी और चकरोड की जमीन के बदले में अपनी जमीन देने को कहा था। इस पर एसडीएम ने आजम के पक्ष में फैसला सुना दिया। कमिश्नर की कोर्ट ने भी एसडीएम के फैसले को सही ठहराया। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर इस मामले में शिकायत हो गई। कहा गया कि आजम ने बदले में जो जमीन दी है, उसकी कीमत कम है। साथ ही यह डूब क्षेत्र की है। जांच में भूमि का विनिमय करने में अनियमितता बरतने की बात सामने आई। जांच के बाद राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में सरकार के जरिये दो कलक्टर मुकदमे दायर कराए गए। अब जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ग्राम सभा की ओर से इस्माईल आदि ने भी चकरोड व रेत नदी की जमीन को लेकर दो अलग अलग मुकदमे कराए हैं। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि निगरानी और पैरवी के मकसद से ग्रामीणों ने उनसे परमीशन ली है।
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