दादरी कांड: सीएम अखिलेश ने कहा, कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान
दादरी में पीट-पीटकर हत्या मामले में मोहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ केस दर्ज करने के अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा वे फैसले का सम्मान करते हैं.
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी सरकार इस बात का ख्याल रखेगी की किसी बेगुनाह को सजा न मिले.
इस बीच अख़लाक़ के परिजनों के वकील ने कहा है कि वे जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस फैसले को इलाहबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. वकील ने कहा कि सोमवार को इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी.
दादरी कांड में ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में मथुरा की फोरेंसिक रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि होने के बाद अदालत ने ये फैसला दिया है.
कोर्ट ने अखलाक(मृतक) के भाई-जान मोहम्मद, मां-असगरी, पत्नी-इकरामन, बेटे-दानिश बेटी-शाईस्ता और रिश्तेदार-सोनी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
दूसरी तरफ दादरी में पीट-पीटकर हत्या मामले में मोहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए विहिप ने कहा कि इससे उत्तरप्रदेश सरकार और ‘‘धर्मनिरपेक्ष माफिया का षड्यंत्र’’ बेनकाब हो गया है.
इसने मामले में उचित और त्वरित जांच की भी मांग की.
विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेन्द्र जैन ने कहा कि अखलाक के परिवार को जल्द जेल भेजा जाना चाहिए और राज्य सरकार ने उनको जो मुआवजा और सुविधाएं दी थीं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए.
उन्होंने ‘‘निर्दोष हिंदुओं’’ के खिलाफ मामले वापस लेने और उनकी रिहाई की भी मांग की.
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी सरकार इस बात का ख्याल रखेगी की किसी बेगुनाह को सजा न मिले.
इस बीच अख़लाक़ के परिजनों के वकील ने कहा है कि वे जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस फैसले को इलाहबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. वकील ने कहा कि सोमवार को इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी.
दादरी कांड में ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस मामले में मथुरा की फोरेंसिक रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि होने के बाद अदालत ने ये फैसला दिया है.
कोर्ट ने अखलाक(मृतक) के भाई-जान मोहम्मद, मां-असगरी, पत्नी-इकरामन, बेटे-दानिश बेटी-शाईस्ता और रिश्तेदार-सोनी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
दूसरी तरफ दादरी में पीट-पीटकर हत्या मामले में मोहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए विहिप ने कहा कि इससे उत्तरप्रदेश सरकार और ‘‘धर्मनिरपेक्ष माफिया का षड्यंत्र’’ बेनकाब हो गया है.
इसने मामले में उचित और त्वरित जांच की भी मांग की.
विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेन्द्र जैन ने कहा कि अखलाक के परिवार को जल्द जेल भेजा जाना चाहिए और राज्य सरकार ने उनको जो मुआवजा और सुविधाएं दी थीं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए.
उन्होंने ‘‘निर्दोष हिंदुओं’’ के खिलाफ मामले वापस लेने और उनकी रिहाई की भी मांग की.
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