UP में 40 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती 50 दिनों में
लखनऊ : शहरों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अब संविदा पर 40 हजार सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। अधिकतम 50 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयन समिति के माध्यम से होने वाली भर्तियों के नियुक्ति आदेश शासन की अनुमति से जारी होंगे।
नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह द्वारा सोमवार को जारी शासनादेश के मुताबिक विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अब 40 हजार (पूर्व में 35,774 भर्तियों का निर्णय स्थगित) सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। सफाईकर्मियों की भर्ती करने का विज्ञापन जिलेवार एक माह में जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को अखबारों में प्रकाशित कराना होगा। विज्ञापन निकलने से अधिकतम 10 दिन में आवेदन किए जा सकेंगे। न्यूनतम 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु वाले आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिन में चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को भेजनी होगी। शासन की अनुमति पर नगर निगमों के नगर आयुक्त व नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी बतौर नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
नगर निगम में रखे जाने वाले सफाई कार्मिकों के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति होगी जिसके सदस्य सफाई व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने वाला अधिकारी तथा एक-एक अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का अधिकारी होगा। अध्यक्ष के अनुसूचित जाति-जनजाति या पिछड़े जाति का होने पर सदस्य अन्य वर्ग का होगा। इसी तरह नगर पालिका परिषद के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समिति होगी जिसके अधिशासी अधिकारी के अलावा तीन और सदस्य होंगे। नगर पंचायतों में संविदा सफाईकर्मियों को रखने के लिए संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में अधिशासी अधिकारी सहित चार सदस्य होंगे।
निकायों में पहले से संविदा वेतन पर नियुक्त या ठेकेदारों के माध्यम से संविदा पर कार्यरत सफाईकर्मियों तथा नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के मैनुवल स्कैवेंजरों को भी तय अर्हता पूर्ण करने पर भर्ती में वरीयता दी जाएगी। चयन सूची में नामों को साक्षात्कार में मिले अंकों के अनुसार रखा जाएगा। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। संविदा सफाईकर्मियों की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। भर्ती सफाईकर्मियों को मौजूदा सफाईकर्मियों की तरह 31 जुलाई 2014 के शासनादेश के तहत न्यूनतम वेतन, ग्रेड वेतन व राज्यकर्मियों की भांति महंगाई भत्ता जोड़कर पारिश्रमिक मिलेगा जो कि 14910 रुपये प्रतिमाह होगा। व्ययभार संबंधित निकायों को खुद ही उठाना होगा।
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