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उत्तर प्रदेश

मोदी सरकार का बड़ा तोहफाः साल के 365 दिन 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने दुकानदारों और मॉल्स मालिकों को एक बड़ी राहत दी है. आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने मॉडस शॉप्स एंड स्टैबलिशमेंट एक्ट पास कर दिया है. इस एक्ट के ड्राफ्ट के मुताबिक सभी रेस्टोरेंट्स, लोकल मार्केट, मॉल्स और दुकानें 24 घंटे और 7 दिन खोले जा सकते हैं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक मॉडल कानून को आज मंजूरी दे दी. इस कानून से इन प्रतिष्ठानों को अपनी सुविधा के अनुसार कामकाज करने यानी खोलने व बंद करने का समय तय करने की सुविधा मिलेगी.

इस कानून के दायरे में मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों के अलावा वे सभी संस्थान आएंगे जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं पर यह मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों पर लागू नहीं होगा. यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने व बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने तथा साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है.

अब वह सभी यूनिट्स जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं इस एक्ट के तहत आएंगे. हालांकि सरकारी दफ्तर जैसे बैंक्स (रिजर्व बैंक भी इसमें शामिल) इंश्योरेंस कंपनियां और फैक्ट्रियां जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में शामिल हैं, इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे.

हालांकि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि अभी राज्यों में मॉडस शॉप्स एंड स्टैबलिशमेंट एक्ट लागू है जिसके तहत राज्य अपनी मर्जी से लागू कर सकते हैं.

इसके साथ ही इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम पर लगाने की छूट मिलेगी और उन्हें कैब सर्विस मुहैया करानी होगी. पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा व स्केच जैसी सुविधाओं के साथ कार्य स्थल का अच्छा वातावरण रखने का प्रावधन किया गया है.

अब वह सभी यूनिटें जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं इस एक्ट के तहत आएंगे. हालांकि सरकारी दफ्तर जैसे बैंक्स (रिजर्व बैंक भी इसमें शामिल) इंश्योरेंस कंपनियां और फैक्ट्रियां जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में शामिल हैं, इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे.
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