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उत्तर प्रदेश

15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पत्र पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं तो उन्हें ज्वाइन न कराया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य ने मंगलवार को दीपक कुमार तिवारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से एक माह में जवाब मांगा है और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख लगाई है। याचिका के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 20 जून से काउंसिलिंग के बाद 28 जून को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना तय किया गया था।

याचिका में कहा गया कि इस भर्ती के लिए 12/13 दिसंबर 2014 को विज्ञापन जारी हुआ था। याचियों ने भी इसके लिए आवेदन किया लेकिन उनका प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया गया। जबकि वे रिहैबिलीटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से डिप्लोमा इन एजूकेशन (स्पेशल एजूकेशन) किया है।
वर्गीकरण में इसका नाम डीए़ड स्पोशल एजूकेशन कर दिया गया। इस पर याचिका दाखिल हुई तो कोर्ट ने याचियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया।

कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने याचियों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिए लेकिन काउंर्सिंलग के दौरान उनके सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किए गए और उन्हें काउंर्सिंलग से बाहर कर दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि जब यह तय हो गया कि याची नियुक्ति के लिए वैध डिग्री रखते हैं तो उन्हें काउंसिलिंग से रोकने का औचित्य नहीं है।
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