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उत्तर प्रदेश

यूपी कैबिनेट फैसले : दोपहिया पर पीछे की सवारी को भी हेलमेट अनिवार्य


लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना होगा। आज कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिलेगी।



मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में चल रही है। इस बैठक में मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ आजम खां, रामगोविंद चौधरी, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, अरविंद सिंह 'गोप' अहमद हसन तथा अन्य मंत्री के साथ मुख्य सचिव आलोक रंजन मौजूद हैं।



इस बैठक में सूबे में दोपहिया वाहनों (स्कूटर, मोटर साइकिल आदि) के चालक के साथ ही सीट पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही नगरीय निकायों में संविदा पर 40 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती सहित तकरीबन तीन दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के आसार हैं।



प्रदेश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे पर अंकुश लगाने की मंशा से सरकार ने दोपहिया वाहनों पर सवारी करने वालों को भी हेलमेट पहनने का प्रस्ताव तैयार किया है, इसमें पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट न लगाये होने पर जुर्माना का भी प्रस्ताव है। कैबिनेट इसे मंजूरी दे सकती है। इसके साथ गरीब अल्पसंख्यक माता-पिता की बेटियों के विवाह का अनुदान 30 हजार रुपये किये जाने का भी प्रस्ताव है। नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में संविदा पर 40 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती के प्रस्ताव को भी कैबिनेट स मंजूरी मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संविदा पर 40 हजार सफाईकर्मी रखने की घोषणा की थी। इस संबंध में कैबिनेट के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हुई थी, मगर आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण प्रक्रिया पर अमल रोक दिया गया था। आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करते हुए संबंधित प्रस्ताव गुरुवार को कैबिनेट के सक्षम रखा जाएगा।



कैबिनेट में चिरैयाकोट, एका, बैरिया व लालगंज को नगर पंचायत बनाने, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर का सीमा विस्तार किए जाने, जल निगम में अभियंताओं की भर्ती किए जाने, राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में नियमित वेतन वितरण के लिए वेतन वितरण विधेयक के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। उप्र अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली-2016 के कठोर नियमों को शिथिल करने वर्ष 2016-17 व 17-18 के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनॉमी, मीडियम व रेगुलर श्रेणियों में 180 एमएल धारिता के टेट्रा पैक में आपूर्ति अनुमन्य करने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया जायेगा। कानपुर-उन्नाव-लखनऊ कॉरीडोर को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किए जाने, सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा में तहसील सहारनपुर के 42 राजस्व ग्रामों को शामिल करने, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सहभागिता के लिए प्रक्रिया तय करने, केंद्र सरकार द्वारा जारी जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा-37 के प्रावधानों के तहत लखनऊ में कुकरैल स्थित घडिय़ाल पुनर्वास केंद्र को जैव विविधता विरासतीय स्थल (बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट) घोषित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट अपनी मंजूरी की मुहर लगा सकती है। अहेरिया जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने, इंट्रास्टेट वायु सेवा संचालन के लिए सुविधा व अनुदान उपलब्ध कराने, सेंट्रल पोल्ट्री परफार्मेंस टेस्टिंग सेंटर गुडग़ांव को उप्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थानांतरित करने, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में कई श्रेणी के अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ए, बी व सी श्रेणी के मानकीकरण के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

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