प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश पर लगा बीस हज़ार का जुर्माना
आज दिनांक ०६ जून २०१६ को राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त श्री अरबिंद सिंह बिष्ट के समक्ष वाद संख्या २७३७/ए/२०१५ की सुनवाई हुई और प्रतिवादी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश पर रूपए २०००० ( बीस हज़ार ) का जुर्माना लगाया गया | ज्ञात हो कि उक्त वाद में जय नारायण स्नातकोत्तर कालेज के प्राचार्य डॉ एस डी शर्मा के वर्ष २००९ से निलंबित होने और उस पर हुई कार्यवाही से सम्बंधित सूचना मांगी गयी थी लेकिन आज तक ना जाने किन कारणों से कभी कोई सुचना नहीं दी गयी और आयोग के निर्देश के बाद भी सूचना नही दी गयी | ये भी एक आश्चर्य की घटना है कि न जाने किन कारणों से इस वाद को कभी आयोग की वेबसाइट और सुनवाई तालिका में दर्शाया गया जब की इसके लिए आपत्ति भी दर्ज करायी गयी लेकिन ना जाने किन कारणों से और किसको लाभ पहुचाने के लिए ऐसा किया गया | सुनवाई की अगली तारीख १२ जुलाई तय की गयी है | ये भी भ्रष्टाचार का प्रकरण है कि एक प्राचार्य निलंबित होने के बाद भी प्रबंध समिति के समर्थन से गलत तरीके से काम करता रहा और वेतन लेता रहा |जो एक उच्च जाँच का विषय है
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