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सिपाही भर्ती की प्रकिया पर हाईकोर्ट ने लगाया रोक, 22 जुलाई को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश मे चल रही सिपाही भर्ती की प्रकिया के परिणाम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगाने के फैसले से राज्य सरकार को बडा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
वहीं याचिकाकर्ता रणविजय सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस वीके मिश्रा की खंडपीठ ने अंतिम परिणामो पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले मे जवाब तलब किया है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सिपाही भर्ती मे लिखित परीक्षा को समाप्त कर दिया है और पहली बार हाई स्कूल और इंटर के अंको और दौड के अधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है. राज्य सरकार 28000 पुरूष और 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती कर रही थी. अब इस मामले पर 22 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट अगली सुनवाई होगी.
वहीं याचिकाकर्ता रणविजय सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस वीके मिश्रा की खंडपीठ ने अंतिम परिणामो पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले मे जवाब तलब किया है.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सिपाही भर्ती मे लिखित परीक्षा को समाप्त कर दिया है और पहली बार हाई स्कूल और इंटर के अंको और दौड के अधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है. राज्य सरकार 28000 पुरूष और 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती कर रही थी. अब इस मामले पर 22 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट अगली सुनवाई होगी.
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